सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 13 जिलों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक जारी रखी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पहले ही फैसला सुनाया था और कहा था कि आरक्षण के चलते शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं हो सकता।
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 13 जिलों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक जारी रखी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पहले ही फैसला सुनाया था और कहा था कि आरक्षण के चलते शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं हो सकता।
August 02, 2022 at 11:32PM
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